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वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ ईडी की याचिका, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

locationनई दिल्लीPublished: Jan 08, 2019 12:19:22 pm

Submitted by:

Shivani Singh

शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मनोज अरोड़ा के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी करने की अदालत से मांग की थी।

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वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ ईडी की याचिका, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के कथित करीबी सहायक मनोज अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मनोज अरोड़ा के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी करने की अदालत से मांग की थी। याचिका में ईडी ने दावा किया है कि मनोज अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं।

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ईडी ने शनिवार को दायर की थी याचिका

शनिवार को कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से अनुरोध किया कि इस मामले पर आठ जनवरी को सुनवाई हो। ईडी ने अदालत को बताया कि मनोज अरोड़ा को एजेंसी की तरफ से बार-बार सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

 

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ईडी ने किया ये दावा

ईडी का दावा है कि अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसे विदेशों में वाड्रा की अघोषित संपत्तियों की पूरी जानकारी है। यही नहीं इस तरह की संपत्तियों के लिए धन की व्यवस्था करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई हैं।
क्या है मामला

दाखिल याचिका में ईडी ने कहा कि लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में संपत्ति खरीदने के लिए यूएई से धन के प्रवाह का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया की इस संपत्ति का कथित तौर पर मालिकाना हक वाड्रा के पास है। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में काला धन कानून के तहत जांच की गयी है। याचिका के मुताबिक, 12, ब्रायनस्टन स्कवायर, लंदन, ब्रिटेन में संपत्ति पर वड्रा का लाभकारी नियंत्रण है। इसकी कीमत 19 लाख पाउंड आंकी गयी। इस संपत्ति का मरम्मत कार्य कराने के साथ ही इसके लिए धन की भी व्यवस्था की गयी।
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