स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्र को ‘स्मोकिंग फ्री’ करने के लिए नियम ये नियम दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर व उसके आसपास (स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर व पार्किंग क्षेत्र) को तंबाकू मुक्त करने के लिए लागू किया गया है।
16 मेट्रो पुलिसथानों के अधिकारियों ने की शिरकत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो पुलिस के डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर दो संस्थाओं की तकनीकी सहयोग कार्यशाला में समस्त मेट्रो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को राजा गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन पर गुरुवार को इससे संबंधित ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में करीब 16 मेट्रो पुलिसथानों के अधिकारियों ने शिरकत की।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट ? इस नियम के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान से 90 प्रतिशत फेफड़ों का कैंसर होता है। इससे परिवार को जीवन की गुणवत्ता में कमी, उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निष्क्रिय धूम्रपान समान रूप से हानिकारक है और 10 प्रतिशत मौतों का प्रमुख कारण है। इसीलिए पुलिस अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे इसे रोकने के लिए कोटपा का पूरी तरह से अनुपालना करवाएं। जिससे कि बच्चों व युवाओं को इससे बचाया जा सके।’
स्मोकिंग करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई रेलवे पुलिस उपायुक्त व मेट्रो पुलिस प्रभारी दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे पुलिस की तरह, मेट्रो पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में निष्क्रिय धूम्रपान के माध्यम से दूसरों को असुविधा का कारण बनने वाले धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुप्ता ने बताया कि सभी मेट्रो स्टेशन तम्बाकू-मुक्त क्षेत्र हैं और मेट्रो में ‘नो स्मोकिंग’ के बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं, फिर भी लोग स्टेशनों के गेट पर धूम्रपान करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में अब पुलिस उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी और धूम्रपान न करने वालों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाएगी। बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन 28 लाख यात्रियों पर नजर रहेगी।