scriptदिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने पर अब होगा चालान, पुलिस अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग | Delhi Police challan-on-people-who-smoke-outside-metro-station | Patrika News

दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने पर अब होगा चालान, पुलिस अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग

Published: Jan 10, 2019 08:23:38 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

मेट्रो स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने पर दिल्ली पुलिस सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा ) अधिनियम, 2003 के तहत चालान करेगी।

Smoking in Delhi Metro

Smoking in Delhi Metro

नई दिल्ली। वैसे तो राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन DMRC ने अब इस नियम को लेकर और सख्ती करने का मन बना लिया है। दिल्ली मेट्रो के स्टेशन परिसर में अब स्मोकिंग करने पर चालान की व्यवस्था होने जा रही है। मेट्रो स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने पर दिल्ली पुलिस सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा ) अधिनियम, 2003 के तहत चालान करेगी।
स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्र को ‘स्मोकिंग फ्री’ करने के लिए नियम

ये नियम दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर व उसके आसपास (स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर व पार्किंग क्षेत्र) को तंबाकू मुक्त करने के लिए लागू किया गया है।
16 मेट्रो पुलिसथानों के अधिकारियों ने की शिरकत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो पुलिस के डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर दो संस्थाओं की तकनीकी सहयोग कार्यशाला में समस्त मेट्रो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को राजा गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन पर गुरुवार को इससे संबंधित ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में करीब 16 मेट्रो पुलिसथानों के अधिकारियों ने शिरकत की।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

इस नियम के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान से 90 प्रतिशत फेफड़ों का कैंसर होता है। इससे परिवार को जीवन की गुणवत्ता में कमी, उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निष्क्रिय धूम्रपान समान रूप से हानिकारक है और 10 प्रतिशत मौतों का प्रमुख कारण है। इसीलिए पुलिस अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे इसे रोकने के लिए कोटपा का पूरी तरह से अनुपालना करवाएं। जिससे कि बच्चों व युवाओं को इससे बचाया जा सके।’
स्मोकिंग करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई

रेलवे पुलिस उपायुक्त व मेट्रो पुलिस प्रभारी दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे पुलिस की तरह, मेट्रो पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में निष्क्रिय धूम्रपान के माध्यम से दूसरों को असुविधा का कारण बनने वाले धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुप्ता ने बताया कि सभी मेट्रो स्टेशन तम्बाकू-मुक्त क्षेत्र हैं और मेट्रो में ‘नो स्मोकिंग’ के बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं, फिर भी लोग स्टेशनों के गेट पर धूम्रपान करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में अब पुलिस उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी और धूम्रपान न करने वालों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाएगी। बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन 28 लाख यात्रियों पर नजर रहेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो