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दिल्ली: सीलिंग के खिलाफ सड़कों पर 7 लाख व्यापारी, नगर निगम पर आरोप

locationनई दिल्लीPublished: Jan 23, 2018 02:02:46 pm

Submitted by:

Prashant Jha

व्यापारियों ने मांग की है इस बात की जांच की जाए कि क्यों व्यापारियों को उनके अधिकार से वंचित रखते हुए सीलिंग की जा रही है।

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दिल्ली: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीलिंग की कार्रवाई से तंग आकर व्यापारियों ने आज दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली में सात लाख से अधिक दुकानें बंद हैं। सीलिंग के विरोध में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कारोबारी सड़क पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हाथों में कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से ही जगह-जगह सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सीलिंग के नाम पर नगर निगम दिल्ली के लोगों के साथ छलावा कर रहा है।
सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन

कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में दिल्ली नगर निगम कानून 1957 के मूलभूत प्रावधानों को ताक पर रखकर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों ने मांग की है इस बात की जांच की जाए कि क्यों व्यापारियों को उनके अधिकार से वंचित रखते हुए सीलिंग की जा रही है।
बंद का आम आदमी पार्टी का समर्थन
व्यापारियों के बंद का समर्थन आम आदमी पार्टी ने भी किया है। पार्टी ने व्यापारियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से इस व्यापक बंद का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली संयोजक गोपाल राय करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता व्यापारियों के साथ मिलकर सभी 70 विधानसभाओं में अपना विरोध दर्ज़ कराएंगे। 29 जनवरी को व्यापारियों के साथ आम आदमी पार्टी विरोध में संसद मार्च भी करेगी।
बीजेपी ने भी समर्थन का किया ऐलान

इधर बीजेपी ने भी बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी व्यापारियों की पीड़ा समझती है, इसलिए व्यापारियों के दिल्ली बंद को पार्टी नैतिक समर्थन देगी। उन्होंने कहा है कि हम निगरानी समिति से व्यापारियों की समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की अपील कर रहे हैं।गौरतलब है कि मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सोमवार को दुकानें बंद होने के बावजूद उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 124 संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिया था आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में अवैध निर्माण की सीलिंग करने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश पर बवाल बढ़ता देख केंद्र सरकार ने साल 2006 में ही दिल्ली स्पेशल प्रोविजन बिल लेकर आई। इस बिल के तहत तब तक बन चुकी अवैध इमारतों को सीलिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब जुलाई 2014 के बाद हुए अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।
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