आसिफ इकबाल को कोर्ट से झटका दरअसल, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उसके षडयंत्र से जुड़े एक मामले में आसिफ इकबाल को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। आसिफ ने जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन, मंगलवार को उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आसिफ के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिसपर भरोसा किया जा सकता है। पहली नजर में उस पर जो आरोप लगे हैं वह पूरी तरह से सही मालूम हो रहे हैं। लिहाजा, उस जमानत नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि दंगों के मामले में आसिफ को सोची समझी साजिश का कथित रूप से हिस्सा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहां आपको बता दें कि दिल्ली मे जो हिंसा भड़की थी, उसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी। जबकि, दो सौ लोग घायल हुए थे।