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DGCA ने कैंसल हुई फ्लाइट्स टिकट का पैसा लौटाने के दिए निर्देश, तीन कैटेगरी में मिलेगा रिफंड

Flights Ticket Refund : लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई फ्लाइट्स की टिकट का पैसा लौटाने के लिए डीजीसीए ने बनाई रणनीति
इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को दिए थे निर्देश, 25 मार्च से 24 मई के बीच टिकट बुक करने वाले हैं इसमें शामिल

Oct 08, 2020 / 03:15 pm

Soma Roy

Flights Ticket Refund

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कई फ्लाइट्स को रद्द (Cancelled Flights) कर दिया गया था। जिसके चलते पहले से बुकिंग करा चुके पैसेंजर्स का पैसा फंस गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द किए गए विमान टिकटों का पैसा (Refund Money) वापस करने के निर्देश दिए थे। अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से लोगों को पैसा वापस मिलेगा।
डीजीसीए (DGCA) के निर्देशों के मुताबिक पैसेंजर्स को तीन कैटगरी में बांटा है। इसी के आधार पर रिफंड दिया जाएगा। इसके तहत जिन लोगों ने 25 मार्च और 24 मई के बीच टिकट बुक किए थे उन्हें पहली कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 25 मार्च से पहले टिकट लिए लेकिन उनकी यात्रा अवधि 24 मई तक थी। जबकि तीसरी श्रेणी में 24 मई के बाद के सफर के लिए किसी भी समय टिकट बुकिंग कराने वाले लोग शामिल होंगे।
15 दिन के अंदर लौटाना होगा पैसा
डीजीसीए के निर्देश के अनुसार संबधित एयरलाइनों को यात्रियों को तुरंत पूरा पैसा लौटाना होगा। पहली श्रेणी के पैसेंजर्स को जल्द से जल्द पूरा रिफंड देना होगा। दूसरी श्रेणी को पैसे लौटाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। अगर कोई एयरलाइन कंपनी आर्थिक दबाव में है और पैसे रिटर्न नहीं कर सकती है तो उन्हें यात्रियों को किराये के बराबर का क्रेडिट सेल देना होगा, जिसे यात्री 31 मार्च, 2021 तक अगली टिकट खरीद में इस्तेमाल कर सकें।

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