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दिग्विजय सिंह का अदालत में आत्मसमर्पण, जमानत पर हुए रिहा

Published: Oct 26, 2016 05:45:00 pm

दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ इंदौर की एक सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था

digvijay singh

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हाजीपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने योगगुरू बाबा रामदेव के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार की अदालत में आत्मसमपर्ण करने के बाद जमानत के लिए याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें पांच हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

न्यायालय के सूत्रों ने बताया कि सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ इंदौर की एक सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सह पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता प्रो.अजीत कुमार सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायालय ने सिंह के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया और न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर 2 अगस्त, 2016 को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कांग्रेस महासचिव के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनके उस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उनका राजनीतिक बयान था जिस पर वह आज भी कायम हैं।
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