स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत, दिल्ली पुलिस के सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष डिप्टी कमिश्नर रक्त मोबाइल वैन और परिवहन वैन की अनचाही आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा ब्लड डोनर के आने-जाने में मदद करेंगे और उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही कर्फ्यू के दौरान सभी ब्लड बैंकों को रक्तदाताओं को पास जारी करने के लिए अधिकृत करने को भी कहा गया है। इससे अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों के कारण ब्लड डोनर्स से ब्ल्ड संग्रह की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोरोना संकट और कर्फ्यू के कारण अस्पतालों में रक्त की मांग में कुछ कमी अवश्य आई है। इसके बावजूद दिल के ऑपरेशन, डिलीवरी केस, कैंसर के मरीजों और थैलेसीमिया पीडि़त बच्चों के मामलों में रक्त की मांग काफी है। पत्र में ये भी कहा गया है कि राज्य रक्त आधान परिषदों ने सही तरीके से जारी रक्तदान गतिविधियों द्वारा सुरक्षित और परीक्षण किए गए रक्त के पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। लेकिन, मोबाइल ब्लड वैन, ब्ल्ड परिवहन वैन और ब्लड डोनर्स की आवाजाही के लिए अनुमति लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा, ब्ल्ड बैंक की कोई समस्या न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है।