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FASTag: केंद्र सरकार ने दी राहत, अब 1 नहीं 15 दिसंबर है अंतिम तिथि

अब 15 दिसंबर से शुरू होगा दोगुना शुल्क वसूलने का नियम।
केंद्र सरकार ने विभिन्न कारणो के चलते नागरिकों को दी सहूलियत।
केंद्र सरकार ने इसके लिए NETC प्रोग्राम किया है लॉन्च।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वाहन स्वामियों को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने बिना FASTag लगे वाहनों से दोगुना टोल शुल्क का दोगुना चार्ज वसूलने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले जहां केंद्र सरकार का यह नियम 1 दिसंबर से लागू होने वाला था। अब वाहन स्वामी अपने वाहनों में 15 दिसंबर तक FASTag लगवा सकते हैं।
इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति के मुताबिक, “ऐसा पाया गया है कि तमाम नागरिक विभिन्न कारणों से अपने वाहनों में FASTag लगवाने में असमर्थ हैं। इसलिए नागरिकों को अपने वाहनों में FASTag खरीदकर लगाने के लिए कुछ और वक्त दिया जाता है। अब यह फैसला लिया गया है कि बिना FASTag के FASTag लेन में घुसने वाले वाहनों से दोगुना शुल्क वसूलने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की जा रही है।”
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इस विज्ञप्ति के मुताबिक, “ईंधन, वक्त और प्रदूषण से बचाव के लिए और बिना रुके यातायात जारी रखने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम (एनईटीसी) लॉन्च किया है, जो RFID तकनीक पर आधारित FASTag के जरिये टोल वसूलने का जरिया है।”
केंद्र सरकार ने कहा कि यह तय किया जा चुका था कि टोल प्लाजा की सभी लेनें (दोनों तरफ की एक लेन छोड़कर) आगामी 1 दिसंबर से FASTag लेन फी प्लाजा के रूप में घोषित की जा चुकी हैं।
इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सभी टोल प्लाजा को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से युक्त कर दिया है। FASTag की आसान उपलब्धता के लिए NHAI ने MyFASTag App को भी लॉन्च किया है, जिसमें FASTag से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध है।

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