Election Commission के फैसले से कांग्रेस नाराज, अदालत में चुनौती देने का लिया फैसला
- चुनाव आयोग ने दी कमलनाथ को चेतावनी।
- स्टार प्रचारक का दर्जा किया समाप्त।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बार भारतीय निर्वाचन आयोग ने उनकी स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया है। चुनाव आयोग ने इसकी वजह कमलनाथ द्वारा बार—बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना बताया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता को लेकर कई बार कमलनाथ की शिकायत चुनाव आयोग से की थी।
If any campaign is done by Kamal Nath from now onwards, the entire expenditure will be borne by the candidate in whose constituency campaign is being undertaken, says Election Commission. https://t.co/M0N1tcfoV7
— ANI (@ANI) October 30, 2020
जनसभा करने पर प्रत्याशी भरेंगे खर्चा
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि अगर अब कमल नाथ द्वारा कोई भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया तो उस रैली का पूरा खर्च संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। यानि जिस प्रत्याशी के क्षेत्र में कमलनाथ प्रचार करेंगे उसी से आयोग खर्चा वसूला जाएगा।
3 नवंबर को 28 सीटों पर उप चुनाव
बता दें कि इन दिनों बिहार की तरह एमपी में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव को लेकर प्रचार अंतिम चरण में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी हार—जीत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है।
Congress party to move court against Election Commission's revocation of party leader Kamal Nath's star campaigner status: Narendra Saluja, media coordinator for Madhya Pradesh unit of Congress https://t.co/M0N1tcfoV7
— ANI (@ANI) October 30, 2020
चुनाव आयोग के फैसले से कांग्रेस नाराज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचार का दर्जा समाप्त करने के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज है। एमपी कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया है कि पार्टी इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी।
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