विविध भारत

45 करोड़ के पोंजी स्कीम घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, भंगू समेत इन चार को बनाया आरोपी

इससे पूर्व ईडी ने इस मामले में भंगू की आस्ट्रेलिया में 472 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी, जिसमें दो होटल और कुछ जमीन थी।

Sep 12, 2018 / 05:44 pm

Kapil Tiwari

Bhangu

नई दिल्ली। 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पोंजी स्कीम घोटाले में पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने निर्मल सिंह भंगू और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी है। आपको बता दें कि निर्मल सिंह भंगू और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पोंजी स्कीम घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। इससे पूर्व ईडी ने इस मामले में भंगू की आस्ट्रेलिया में 472 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी, जिसमें दो होटल और कुछ जमीन थी।

क्या है ईडी की चार्जशीट में

प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में भंगू के अलावा उसके तीन साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। भंगे समेत चारों लोग लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट में भंगू और उसके तीन साथियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में साल 2015 में सीबीआई ने भंगू और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भंगू की ऑस्ट्रेलिया स्थित 472 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था।

मनी लांड्रिंग निषेध कानून इन राज्यों में हुई थी छापेमारी

आपको बता दें कि पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू को 45 करोड़ से ज्यादा के पोंजी स्कीम घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। साथ ही इस मामले के अन्य आरोपित पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य को भी पोंजी स्कीम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था मनी लांड्रिंग निषेध कानून के तहत दिल्ली, मुंबई, मोहाली, चंडीगढ़ और जयपुर में भी छापे मारे गए थे।

कैसे हुआ था घोटाला

पीएसीएल ने रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर बिना पूंजी बाजार नियामक की मंजूरी लिये सामूहिक निवेश योजनाएं यानी पोंजी स्कीम चलाईं। इसके जरिए निवेशकों से करीब 45 हजार करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

Home / Miscellenous India / 45 करोड़ के पोंजी स्कीम घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, भंगू समेत इन चार को बनाया आरोपी

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.