सीबीआई की विशेष अदालत ( CBI Special Court ) ने एनोस एक्का समेत उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी है।
देशभर में एक बार फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज, चक्रवाती हवाओं के बीच बर्फबारी बढ़ाएगी सर्दी सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितों पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि एनोस समेत उनके परिवार के सदस्यों पर आय 16 करोड़ रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है।
ये है पूरा मामला
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 और 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। 23 अगस्त 2012 को आरोप गठन हुआ था।
दिल्ली हिंसा को लेकर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा, फिर दिया बड़ा बयान जमानत पर जेल से बाहर है एनोसइससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो के पास था। सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि एनोस एक्का जमानत पर जेल से बाहर हैं।