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घायलों के इलाज में अब टालमटोल नहीं कर सकेंगे अस्पताल

बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दुर्घटना
में घायल लोगों का इलाज करने का फरमान सुनाया

Mar 28, 2015 / 10:30 pm

सुभेश शर्मा

bombay high court

मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज करने का फरमान सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों को यह सूचना देने को कहा है कि वे घायलों के इलाज में टालमटोल नहीं कर सकते। न्यायाधीश वीएम कनाडे और एआर जोशी की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता समीर झावेरी की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया।

झावेरी ने कोर्ट को बताया कि इलाज न होने से रेल हादसे में घायल एक महिला ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के नौ घंटे बाद तक उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों से यह निर्देश देने को कहा कि किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल भर्ती कर उसका इलाज किया जाना चाहिए।

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