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मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार को झटका! 14 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट 14 फरवरी को सुनवाई करेगा।

Feb 08, 2019 / 09:04 pm

Anil Kumar

मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार को झटका! 14 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

मुंबई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को मराठा आरक्षण पर एक बड़ा झटका लगा है। दअरसल सरकार ने मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंध में 30 नवंबर, 2018 को महाराष्ट्र विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया था। जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई 14 फरवरी को करेगा। बता दें कि बुधवार को इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा था कि मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला केवल चुनाव के संदर्भ में किया गया है और यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सरकार के पास इस तरह के फैसले करने की विधायी शक्ति नहीं है। एक याचिकाकर्ता संजीत शुक्ला के वकील अरविंद दातर ने कहा कि सरकार के पास ऐसे फैसले लेने की विधायी शक्ति नहीं है इसिलए इसे रद्द कर देना चाहिए। गौरतलब है कि बुधवार को जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी।

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मराठाओं को दिया गया है 16 फीसदी आरक्षण

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। बीते वर्ष 29 नवंबर को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए यह विधानसभा में मराठा आरक्षण को लेकर एक बिल पेश कर दिया। साथ ही सर्वसम्मति से पास भी करा लिया। इस बिल के मुताबिक नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को 16 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई। बिल पास कराने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि आयोग के नियम 14 और 15 को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। बता दें कि सरकार के इस फैसले का समर्थन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने भी किया था।

 

 

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