इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रायल ने अधिसूचना जारी किया है। इसके तहत एक जनवरी 2021 से चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होगा। एक जनवरी से उन पुराने वाहनों पर भी ये अनिवार्य हो जाएगा जो एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए हैं।
इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया है। पहले फास्टैग को एक दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वालों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि के अनुसार केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का उपयोग सौ प्रतिशत तक करना चाहती है। अगर वाहन मालिक ने फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाइवे पर जनवरी से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके न लगने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
फास्टैग के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी फास्टैग को खरीदने के लिए उपभोक्ता को ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। फोटो आईडी के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का उपयोग हो सकता है।
कितनी राशि में मिलेगा फास्टैग एनएचएआई के अनुसार फास्टैग को किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। इसे 200 रुपये में खरीद सकते हैं। फास्टैग को सौ रुपये में रिचार्ज कर सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज करने पर कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी है।
FASTag को किधर से खरीदें? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंकों से की शाखाओं उपभोक्त इसे ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन सेवाओं से FASTags खरीद सकते हैं। इसके अलावा FASTag को NHAI के सभी टोल प्लाजा, PayTM, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) कार्यालयों पर भी जारी कर दिया गया है। ‘माई फास्टैग’ऐप से भी उपभोक्त ऑनलाइन टैग खरीद सकते हैं।
इसके आवेदन के लिए क्या है जरूरी FASTag के आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, उनमें वाहन की आरसी की कॉपी, वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को शामिल किया गया है।