script“सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम और सीजेआई की फोटो” | Govt advertisements to carry photos of President, PM and CJI only : SC | Patrika News

“सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम और सीजेआई की फोटो”

Published: May 13, 2015 12:12:00 pm

महज राजनैतिक लाभ लेने के लिए सरकार जनता के पैसों का दुरूपयोग नहीं कर सकती

Supreme Court

Supreme Court

नई दिल्ली। अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में राजनैतिक पार्टियों और उसके नेताओं के नाम एवं तस्वीरों के छापने पर रोक लगा दी है। बुधवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि इन विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की ही फोटो को छापा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विज्ञापनो में मुख्यमंत्री और अन्य किसी नेता की तस्वीर को नहीं छापा जा सकता। महज राजनैतिक लाभ लेने के लिए सरकार जनता के पैसों का दुरूपयोग नहीं कर सकती।

कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से कहा है कि सरकारी विज्ञापनों के लिए जनता के पैसों का दुरूपयोग नहीं हो, इसके लिए तीन सदस्य समिति का गठन किया जाए जो ऎसे विज्ञापनों पर नजर रख सके।
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