केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह का कहना है कि यह एक उन्नतशील विचार है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसान बनेगा। नए नियम के तहत यदि कोई पुरुष कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर है तो उस दौरान भी वह लीव ट्रैवल कंशेसन (LTC) का फायदा ले सकते हैं। सिंगल पैरेंट में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा हैं। इस सुविधा का लाभ सिंगल पैरेंट को दो साल तक मिल सकेगा। पहल साल में वे लीव को 100% यूज कर सकते हैं। इसमें उनकी तनख्वाह कटने का डर नहीं रहेगा। जबक अगले साल से वे इसे 85% लीव सैलरी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे।
Railway का तोहफा! दिवाली और छठ के लिए चलाई 46 स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट और बुकिंग की डिटेल शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी मिलेगा लाभनए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी का बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो वह भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। हालांकि यह सुविधा बच्चे के 22 साल तक होने तक ही मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत देने की दिशा में सरकार का ये अहम कदम है। इससे पहल कर्मचारियों को एलटीसी (कैश वाउचर) योजना का लाभ दिया गया था। जिसमें केन्द्रीय कर्मचारी बिना छुट्टी लिए भी कैश वाउचर पा सकते हैं।