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CCL: सरकार का बड़ा ऐलान, बच्चे की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारी ले सकेंगे छुट्टी, नहीं कटेगी सैलरी

CCL: सिंगल फादर्स भी बच्चे के पालन-पोषण के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ ले सकेंगे
यह सुविधा दो साल तक मिलेगी। पहले साल में 100 प्रतिशत लीव का इस्तेमाल किया जा सकता है

Oct 27, 2020 / 03:49 pm

Soma Roy

child care leave

नई दिल्ली। बच्चे के जन्म से लेकर उसके लालन-पालन के लिए अक्सर महिलाओं को तो आपने छुट्टी लेते देखा होगा। उनके लिए सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट कंपनी तक में अलग से छुट्टी देने का प्रावधान है। खासतौर पर सिंगल मदर्स के लिए तो चाइल्‍ड केयर लीव भी मिलती है, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारियों का छुट्टी लेना अभी तक मुमकिन नहीं था। मगर केंद्र सरकार ने सिंगल फादर्स (Single Fathers) को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। इसके तहत सिंगल मेल पैरेंट्स भी बच्चे की परवरिश के लिए चाइल्‍ड केयर लीव (Child Care Leave) का लाभ ले सकेंगे। इस बात की जानकारी केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक बयान जारी करके दी है।
केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह का कहना है कि यह एक उन्नतशील विचार है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसान बनेगा। नए नियम के तहत यदि कोई पुरुष कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर है तो उस दौरान भी वह लीव ट्रैवल कंशेसन (LTC) का फायदा ले सकते हैं। सिंगल पैरेंट में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा हैं। इस सुविधा का लाभ सिंगल पैरेंट को दो साल तक मिल सकेगा। पहल साल में वे लीव को 100% यूज कर सकते हैं। इसमें उनकी तनख्वाह कटने का डर नहीं रहेगा। जबक अगले साल से वे इसे 85% लीव सैलरी की तरह इस्‍तेमाल कर पाएंगे।
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शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी मिलेगा लाभ
नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी का बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो वह भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। हालांकि यह सुविधा बच्चे के 22 साल तक होने तक ही मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत देने की दिशा में सरकार का ये अहम कदम है। इससे पहल कर्मचारियों को एलटीसी (कैश वाउचर) योजना का लाभ दिया गया था। जिसमें केन्द्रीय कर्मचारी बिना छुट्टी लिए भी कैश वाउचर पा सकते हैं।

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