ई-कॉमर्स के नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन कंपिनयों को अब ग्राहक का ज्यादा ध्यान रखना होगा। सामान को भेजने से लेकर उसकी सर्विसिंग तक सबका ख्याल रखना होगा। इसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश न के बराबर होगी। कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में सजा का प्रावधान होगा। अगर ग्राहक ऑर्डर बुक करने के बाद कैंसिल कर देता है तो कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा घटिया सामान डिलेवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी भी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे।
अगर कोई कस्टमर ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है तो इसका निपटारा नोडल ऑफिसर करेंगे। इसके लिए एक अलग टीम नियुक्त की जाएगी। अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के तहत उपभोक्ताओं की समस्या को दूर करना होगा।