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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा,  सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी GST क्यों ?

नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर हर रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब सेनेटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया है। जिसपर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब […]

Jul 19, 2017 / 09:15 am

ललित fulara

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नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर हर रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब सेनेटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया है। जिसपर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कंडोम पर छूट लेकिन सेनेटरी नैपकिन पर नहीं
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि सेनेटरी नैपकिन महंगा होने की वजह से देश में महिलाओं का एक बड़ा तबका पहले से ही इसका इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसे में अगर और महंगा हो गया तो हालात समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसे लेकर जागरुकता और दाम कम करना दोनों जरुरी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंडोम और कुमकुम जैसी वस्तुओं पर तो जीएसटी में छूट दी गई है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाई जा रही है।
कोर्ट ने कहा- टैक्स से करो बाहर
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेनेटरी नैपकिन को या तो टैक्स से बाहर करो या फिर इसपर टैक्स का प्रावधान कम करो। 

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