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गुजरात: वोट नहीं डाला तो भरना पड़ेगा जुर्माना

Published: Aug 07, 2015 12:59:00 pm

गुजरात सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान न करने पर मतदाताओं पर सौ रुपए का अर्थदंड लगाने पर विचार कर रही है

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गांधीनगर। गुजरात सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान न करने पर मतदाताओं पर सौ रुपए का अर्थदंड लगाने पर विचार कर रही है। शहरी विकास विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार मतदाता क्यों अनुपस्थित रहा, इसकी सुनवाई के लिए एक अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वाजिब कारण न होने पर कार्रवाई के तौर पर मतदाता की सब्सिडी तक रद्द की जा सकती है।

हालांकि कुछ मामलों जैसे बीमार होने, मतदान तिथि को ही विवाह होने अथवा नौकरी के लिए परीक्षा में शामिल होने के आधार पर अर्थदंड से छूट भी दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार वोट न देने वालों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और बाद में सुनवाई की जाएगी। गुजरात में पिछले सालों में स्थानीय निकाय के चुनावों में 50 से 60त्न की औसत वोटिंग दर्ज की गई है। इस नियम से वोटिंग में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाई जा सकेगी।

गुजरात पंचायत चुनाव नियम (संशोधन) 2015 और नगर पालिका चुनाव नियम (संशोधन) 2015 के तहत बुधवार को घोषणा की गई कि चुनावों में वोट न डालने वाले डिफाल्टर्स पर इस बार 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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