केंद्र सरकार ने जिस फोटो को छापने का आदेश दिया है वह पुरानी फोटो से और भी ज्यादा डरावनी है। आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पर तस्वीर एक प्रकाशित होनी चाहिए। वहीं, 1 सितंबर 2021 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पाद पर दूसरी तस्वीर प्रकाशित होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
शराब का ठेका खुलते ही लॉकडाउन का कबाड़ा, अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस और मौत
1 सितंबर से नई तस्वीर होगी प्रकाशित
सरकार के आदेशानुसार, 1 सितंबर 2020 से तंबाकू के सभी पैक पर नई चेतावनी प्रदर्शित होगी। इसमें कहा गया है कि सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में लगे हुए व्यक्तियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पैकेटों में नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थूकने पर लगी रोक
बता दें कि कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in india ) को रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू ( Tobacco ) के इस्तेमाल और थूकने ( Spitting Ban ) पर रोक लगाने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है। ऐसे में थूकने से कोरोना ( COVID-19 ) का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए राज्यों में थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।