क्या है पूरा मामला
गौरतलब हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो दिन पहले राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था। इसके बाद पीठ ने इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा आयोजकों के एक संघ ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें मामूली बदलाव की मांग की थी।