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दुर्गा पूजा पंडालों में हाईकोर्ट ने दी छूट, अब 42 लोग कर सकेंगे प्रवेश

दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ वाले आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ढील दी है। अब एक बार में अधिकतम 45 लोग एक बार में पूजा पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही 300 स्कवायर मीटर के पंडालों में 60 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।

Oct 22, 2020 / 12:05 am

Ramesh Singh

कोलकाता. दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ वाले आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ढील दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल के बाहर प्रवेश की इजाजत पाने वालों के लोगों के नामों की सूची प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक मुख्यद्वार पर लगानी होगी।
बतानी होगी पंडाल में रहने सूची
इसके अलावा छोटे पूजा पंडालों में अब 25 की जगह 25 लोगों को जाने की अनुमति तो होगी लेकिन एक साथ 10 से ज्यादा लोग पंडाल में नहीं रह सकेंगे। इसके लिए भी सभी के नाम रोजाना पंडालों के सामने सूची के रूप में चस्पा करनी होगी। उनके नाम लिखना होगा कि कौन लोग किस समय पंडाल में रहेंगे।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो दिन पहले राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था। इसके बाद पीठ ने इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा आयोजकों के एक संघ ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें मामूली बदलाव की मांग की थी।

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