scriptएयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, 26 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक | High relief to P. Chidambaram in the Aircel-Maxis case, the ban on arrest till November 26 | Patrika News

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, 26 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

locationनई दिल्लीPublished: Nov 01, 2018 09:20:39 pm

Submitted by:

Anil Kumar

अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में सुनवाई करते हुए पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतिरम सुरक्षा को 26 नवंबर तक बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में सुनवाई करते हुए पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतिरम सुरक्षा को 26 नवंबर तक बढ़ा दी है। पिता और पुत्र की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा में विस्तार करते हुए विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, 25 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

CBI और ED मामले की कर रही है जांच

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले बीते दिन बुधवार को अदालत से एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जोर दिया था। हालांकि गुरुवार को कोर्ट ने इसके उलट 26 नवंबर तक गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी मिलकर यह जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार साल 2006 में कथित रूप से कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की उस वक्त मंजूरी हासिल की, जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो