500 रुपए का जुर्माना और हो सकती है 3 महीने की जेल
हालांकि नया नियम दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा। जिन गाड़ियों पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उसके मालिक पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है। वैसे नई गाड़ियों में सभी में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट ही लगाई जा रही है। सरकार के इस कदम से पुरानी गाड़ियों के मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो लगातार पुरानी नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ियां चला रहे हैं।
2 अक्टूबर से शुरू हुई थी ये प्रक्रिया
दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यहां करीब 40 लाख दोपहिया और चार पहिया वाहन हैं जो पुरानी नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। इससे पहले सरकार ने सूचना जारी करके सभी कार और बाइक वालों को अपनी नंबर प्लेट बदलवाने को कहा था। यह प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू की गई थी।
वाहन चोरी की घटनाएं रोकने के लिए हुई थी प्रक्रिया शुरू
माना जा रहा है वाहनों की चोरी को रोकने और गलत काम के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी और चमकीले टेप के साथ आ रही हैं। इसके साथ ही इन्हें टेंपर प्रूफ बनाया गया है। इसके अलावा नंबर प्लेट पर वीकल के इंजन के बारे में जानकारी के साथ ही चेसिस नंबर और लेजर ब्रांडिंग के साथ 10 अंकों का परमानेंट पहचान संख्या भी दर्ज है।
कितने पैसे लगेंगे नंबर प्लेट चेंज कराने के
बताया गया है कि टू वीलर्स के लिए हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के 67 रुपये और फोर वीलर के लिए 213 रुपये देने होंगे। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए दिल्ली में नंबर प्लेट बदलवाने के लिए 13 सेंटर बनाए गए थे।