आवारा कुत्तों को खाना देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के यह निर्देश मालवीय नगर के एक निवासी ओम प्रकाश सैनी की याचिक पर दिए है।
नई दिल्ली। आवारा कुत्तों को खाना देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के यह निर्देश मालवीय नगर के एक निवासी ओम प्रकाश सैनी की याचिक पर दिए है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को कोई भी कहीं भी नहीं बांध सकता। पिछले आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड को याद दिलाया कि वह आवारा कुत्तों के लिए दिल्ली की हर कॉलोनी में तय स्थान सुनिश्चित करे और साथ ही उन्हें खाना देने का समय भी सुनिश्चित किया जाए।
आवारा कुत्तों से परेशान हैं याचिकाकर्ता
मालवीय नगर निवासी ओम प्रकाश सैनी ने अपनी याचिका में कहा कि वह मालवीय नगर कॉलोनी में एक बहुमंजिला इमारत में रहता है। इसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहने वाले आरोपियों ने कुछ आवारा कुत्तों को इमारत में आने-जाने वाले रास्ते पर बांध दिया। वहां उन्हें खाना देते हैं। इससे रास्ते में भारी गंदगी बनी रहती है। कुत्तों के काटे जाने का भी उन्हें हमेशा भय सताता रहता है। आसपास के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने सबूत के तौर पर कुछ फोटोग्राफ कोर्ट के सामने पेश किए।
आवारा कुत्तों को चैन से तुरन्त मुक्त कराया जाए-कोर्ट
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को कहा कि वे चैन से बांधे गए कुत्तों को तुरंत छोड़ें। कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड को याद दिलाया कि वह उसके 2009 की याचिका के आदेश की पालना सुनिश्चित कराए। जिसमें उल्लेख किया गया है आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर कॉलोनी में एक तय स्थान हो। इस स्थान का चयन आरडब्ल्यूए, स्थानीय पुलिस थानाधिकारी और पशु कल्याण बोर्ड का अधिकारी करें। इन तय स्थानों पर कुत्तों को कब खाना दिया जाएगा इसका समय भी सुनिश्चित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई एक सितम्बर को होगी।