Lockdown 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अब किताब-मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुलेंगी
- Coronavirus से लड़ने के लिए तीन मई तक लॉकडाउन
- Lockdown 2.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी
- स्कूली किताबों की दुकान, मोबाइल रिचार्ज दुकानों को खोलने की इजाजत

नई दिल्ली। पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत ( India ) भी कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में है। देश में अब तक 15 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 640 लोगों की मौत हो गई है। मामले की गंभीरत को देखते हुए देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 2.0 ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, लॉकडाउन पार्ट-2 में 20 अप्रैल से ढील दी गई है। इसी बीच लॉकडाउन में छूट को लेकर गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब स्कूली किताबों की दुकान ( Book Shop ) समेत कई चीजों को खोलने की इजाजद दी गई है।
दरअसल, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 में छूट की सीमाओं में विस्तार किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा स्कूली किताबों की दुकानों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री, आटा मिल और इलेक्ट्रिक फैन की बिक्री को भी इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को जानकारी देते हुए कहा कि ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को लॉकडाउन में चलाने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है। स्कूली बच्चों की किताबों की दुकान और इलेक्ट्रिक फैन की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि निचले स्तर पर किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा हो, इसलिए जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को भी इस मामले में जानकारी दी जाए। गाइलाइन के साथ-साथ मंत्रालय ने यभी कहा है कि इन काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से हो। मंत्रालय का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही किसी तरह स्वीकार्य नहीं होगी। हालांकि, लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे। यह केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे।
Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें (Hindi News App) Get all latest Miscellenous India News in Hindi from Politics, Crime, Entertainment, Sports, Technology, Education, Health, Astrology and more News in Hindi