आय के अनुसार कैटेगरी
3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) लोअर इनकम ग्रुप (LIG),
6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1)
12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2)
31 मार्च 2021 तक करें अप्लाई
देशभर में फैले कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं। हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो तभी इस योजना के तहत लोन और घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
How To Apply For Pradhan Mantri Awas Yojana
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर विजिट करना है।
अब होम पेज सेक्शन है- Citizen Assessment, इसके ड्रॉप-डाउन मेनू में आपको Benefit under other 2 components ऑप्शन को सलेक्ट करना है।
ऑप्शन सलेक्ट करने पर, आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जिसमें Check Aadhaar/Virtual ID No. Existence की डीटेल दी गई होगी।
यहां अपनी जानकारी को वेरीफाई करना होता है, यहां अपना आधार नंबर डालें और आधार में जो आपका नाम है, वह लिखें। इसके बाद टर्म को टिक कर चेक पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर रिडाइरेक्ट कर दिए जाएंगे,जहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहां आपको सभी जरुरी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई, पर्सनल जानकारी, इनकम स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट डीटेल भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद डिस्कलेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करना होगा और कैप्चा डालना होगा। फिर Save पर क्लिक करें। इस तरह ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
अगर आपने प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन किया था तो आपको सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर विजिट करना होगा।