INX मीडिया केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे। क्योंकि वह 24 अक्टूबर, तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है।
इस बार आदित्य ठाकरे नहीं बन पाएंगे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अभी करना होगा इंतजार बता दें कि 20 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैर जमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था। 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी।
पांच सितंबर को विशेष अदालत ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। 15 अक्टूबर को विशेष अदालत ने ईडी को इजाजत दी थी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है।
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इसके बाद 17 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम की कस्टडी रिमांड 24 अक्टूबर तक दे दी। 18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की जिसमें 13 अन्य के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया। 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा।