scriptINX केस: SC से पी. चिदंबरम को 2 महीने बाद मिली जमानत, 24 अक्‍टूबर तक जेल से नहीं मिलेगी राहत | INX case: P Chidambaram gets bail from SC after 2 months not get relief from jail till October 24 | Patrika News

INX केस: SC से पी. चिदंबरम को 2 महीने बाद मिली जमानत, 24 अक्‍टूबर तक जेल से नहीं मिलेगी राहत

locationनई दिल्लीPublished: Oct 22, 2019 03:39:50 pm

Submitted by:

Dhirendra

आईएनएक्‍स मामले में गिरफ्तारी के 2 महीने मिली राहत
वर्तमान में पी चिदंबरम ईडी की कस्‍टडी में हैं
चार्जशीट के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को भेजा था समन

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नई दिल्‍ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन चिदंबरम जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे। ऐसा इसलिए कि 24 अक्टूबर तक पी. चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय की ( ईडी ) की कस्‍टडी में हैं ।
INX मीडिया केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे। क्योंकि वह 24 अक्टूबर, तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है।
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बता दें कि 20 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैर जमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था। 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी।
पांच सितंबर को विशेष अदालत ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। 15 अक्टूबर को विशेष अदालत ने ईडी को इजाजत दी थी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है।
https://twitter.com/ANI/status/1186508532918571008?ref_src=twsrc%5Etfw
इसके बाद 17 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम की कस्टडी रिमांड 24 अक्टूबर तक दे दी। 18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की जिसमें 13 अन्य के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया। 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा।
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