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पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, INX मीडिया केस में नहीं मिली जमानत

locationनई दिल्लीPublished: Sep 30, 2019 07:43:37 pm

Submitted by:

Prashant Jha

तिहाड़ जेल में बंद हैं पी. चिदंबरम
INX मीडिया केस में आरोपी हैं चिदंबरम
सीबीआई ने दिल्ली से चिदंबरम को किया था गिरफ्तार

पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, INX मीडिया केस में नहीं मिली जमानत

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नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और INX मीडिया केस के मुख्य आरोपी पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही है। चिदबंरम को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका मिला है। INX मीडिया केस में चिदंबरम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है।

चिदंबरम पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप

सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ नहीं बोलने को भी बताया। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है।

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तिहाड़ जेल में बंद हैं चिदंबरम

27 सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ऐसे में चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं।

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इससे पहले 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

धोखाधड़ी करने का आरोप

चिदंबरम पर आरोप है कि साल 2007 में उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया से 305 करोड़ रुपए लेकर विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। फिलहाल इस मामले में चिदंबरम से सीबीआई और ईडी दोनों पूछताछ कर रही है।

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