विविध भारत

आईएनएक्‍स मीडिया केस: आईए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला और इसमें कब क्‍या हुआ

INX Media Case: एफआईपीबी से मंजूरी के बाद हुआ 5 के बदले 305 करोड़ का निवेश
2007 में चिदंबरम ने निवेश को दी थी क्लियरेंस
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी

Aug 22, 2019 / 08:48 am

Dhirendra

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया केस ( INX Media Case ) मामले में कथित आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (Ex Finance Minister P Chidambaram) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को लेकर दायर अर्जी पर तत्‍काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
इसके बाद चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की दबिश जारी है। लेकिन उन तक पहुंचने में सीबीआई को अभी तक सफलता नहीं मिली है।

दूसरी तरफ चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज लंच के बाद सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो सीबीआई की गिरफ्तारी से चिदंबरम बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिदंबरम की आज शाम तक गिरफ्तारी तय है।
प्रवर्तन निदेशालय ने ( ED ) ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आईए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला और इस मामले में कब क्‍या हुआ।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा, 1978 के बाद जलस्‍तर सबसे ज्‍यादा, कई इलाकों में पानी भरा
15 मई, 2017: सीबीआई ने पी. चिदंबरम के खिलफ एफआईआर दर्ज की। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि 2007 में चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में आईएनएक्‍स मीडिया समूह ( INX Media Case ) को गैर कानूनी तरीके से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से निवेश हासिल करने की मंजूरी दिलाई। इसके बाद आईएनएक्‍स में 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ। इसमें कार्ति चिदंबरम ने रिश्‍वत ली।
जनवरी, 2018: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया।

23 फरवरी 2018: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्‍हें एक मार्च, 2018 को ईडी के सामने पेश होने का आदेश मिला। कार्ति ने ईडी के समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी।
28 फरवरी 2018: जांच एजेंसियों ने कार्ति चिंदबरम को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी किया। चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका कोर्ट में दायर होने से पहले कार्ति को पकड़ लिया गया। चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में उन्होंने खुद आइएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दी थी। इसमें उनके बेटे या परिवार के किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी।
9 मार्च, 2018: आईएनएक्‍स मीडिया केस ( INX Media Case ) मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने सीबीआई को कार्ति के सीए भास्करमन के सामने तिहाड़ जेल में पूछताछ की इजाजत भी दे दी। पूछताछ के बाद कार्ति को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने से 20 मार्च, 2018 तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
12 मार्च, 2018: दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कार्ति को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सामान्य कैदी की तरह ही तिहाड़ जेल में रखने का आदेश दिया।
23 मार्च, 2018: कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाइकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कार्ति को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। देश से बाहर नहीं जाने के निर्देश भी दिया। केस से जुड़े गवाहों और सील बैंक एकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी कोर्ट ने कार्ति को दी। इसके बाद ईडी ने कार्ति और उनकी कंपनी की 1.16 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
31 मार्च, 2018: आईएनएक्स मीडिया ( INX Media Case ) मामले में अदालत ने पीटर मुखर्जी को 13 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह पीटर मुखर्जी को कार्ति चिदंबरम के सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है।
31 मई, 2018: पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई। आईएनएक्स मीडिया केस में हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी।

6 जून, 2018: चिदंबरम से सीबीआई ने चार घंटे तक की पूछताछ की।
25 जुलाई, 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। बाद में यह रोक समय-समय पर बढ़ाई जाती रही।

3 अगस्त 2018: कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कार्ति को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसाय के उद्देश्य से 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अमेरिका, फ्रांस और लंदन जाने की इजाजत दी।
25 अक्टूबर, 2018: आईएनएक्स मामले में जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल किया।

नवंबर, 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से 15 जनवरी तक अंतरिम राहत दी।

19 दिसंबर, 2018: ईडी के समन पर पी. चिदंबरम ईडी के दफ्तर पहुंचे। उन्हें 305 करोड़ रूपए के INX मीडिया ( INX Media Case ) मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
फरवरी, 2019: ईडी ने पी. चिदंबरम से एक बार फिर पांच घंटे तक पूछताछ की।

19 अगस्त, 2019: दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्‍काल सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद चिदंबरम की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दूसरी तरफ सीबीआई चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।
बारामूला में आतंकी एनकाउंटर से चिदंबरम की गिरफ्तारी तक, इन 8 खबरों पर होगी सबकी नजर

inx-media.jpg
एयरसेल-मैक्सिम मामले में भी जारी है जांच

बता दें कि इससे अलावा सीबीआई 2006 के एयरसेल-मैक्सिम समझौते में एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित अनियमितता की भी जांच कर रही है। ईडी भी इस संबंध में धनशोधन के मामले की जांच कर रहा है। इस केस में पिछले साल पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था।
कार्ति 23 दिनों तक हिरासत में रहे थे। चिदंबरम के खिलाफ हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं।

Home / Miscellenous India / आईएनएक्‍स मीडिया केस: आईए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला और इसमें कब क्‍या हुआ

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.