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IRCTC घोटाला मामला: राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत, लालू यादव को नहीं मिली जमानत

locationनई दिल्लीPublished: Oct 06, 2018 11:19:08 am

Submitted by:

Saif Ur Rehman

लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब होने कारण कोर्ट नहीं पहुंच पाए।

lalu family

IRCTC घोटाला मामला: राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली बेल, लालू यादव को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी नेता व उनके पुत्र तेजस्वी यादव को राहत मिली है। दिल्ली पटियाल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, वहीं लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिली है।
सीबीआई ने किया जमानत का विरोध

IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि नियमित जमानत से जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने दोनों को पासपोर्ट भी जमा करवाया है। दो अलग-अलग मामलों में उन्हें बेल मिली है। बता दें कि अदालत ने उन्हीं लोगों को नियमित बेल दी जो शनिवार को कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि सुनवाई में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी पहुंचना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वे उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
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सभी आरोपियों को मिली जमानत
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में अदालत में मौजूद सभी आरोपियों को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अतंरिम जमानत प्रवर्तन निदेशालय के केस में मिली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फाइल किए इस मामले में जमानत पानेवाले सभी लोगों को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भी जमा करना है। उल्लेखनीय है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को 31 अगस्त को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन शनिवार को उसे नियमित कर दिया गया। तब उन्हें एक लाख के पर्सनल बॉन्ड के रूप में जमानत राशि अदा करनी पड़ी थी। बता दें कि पूरा मामला IRCTC के दो होटलों से जुड़ा है। आरोप है कि इन होटलों की देखभाल की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दिए जाने में नियमितताएं हुई थीं।
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