scriptआत्महत्या के प्रयास के मामले में इरोम शर्मिला बरी | Irom Sharmila acquitted from attempt to suicide case | Patrika News

आत्महत्या के प्रयास के मामले में इरोम शर्मिला बरी

Published: Oct 05, 2016 11:37:00 pm

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लम्खानपाउ तोसिंगहाद ने गत नौ अगस्त को इसी मामले में शर्मिला को जमानत दे दी थी

Irom Sharmila

Irom Sharmila

इम्फाल। मणिपुर की एक अदालत ने मणिपुरी अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को बरी कर दिया। अदालत ने इरोम शर्मिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 के तहत दर्ज आत्महत्या के प्रयास के मामले में बरी करने का आदेश सुनाया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लम्खानपाउ तोसिंगहाद ने गत नौ अगस्त को इसी मामले में शर्मिला को जमानत दे दी थी। उल्लेखनीय है कि शर्मिला ने नौ अगस्त को 16 वर्षों तक चली अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल को खत्म कर दिया था। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लडऩे की घोषणा की थी।

असम राइफल्स द्वारा 10 नागरिकों की हत्या किए जाने के बाद इरोम शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफसा), 1958 को निरस्त करने की मांग को लेकर दो नवम्बर 2000 को भूख हड़ताल शुरू की थी।
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