न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत
दो-सदस्यीय पीठ ने दी थी, जबकि इसके लिए तीन-सदस्यीय पीठ गठित किया जाना था
•Oct 12, 2015 / 10:39 pm•
जमील खान
Teesta Setalvad
Home / Miscellenous India / सीतलवाड़ दंपती को गिरफ्तारी से राहत देना “भूल” : सुप्रीम कोर्ट