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हिजाब की वजह से जामिया की छात्रा नहीं दे पाई एग्जाम, यूजीसी से की शिकायत

locationनई दिल्लीPublished: Dec 22, 2018 02:04:05 pm

Submitted by:

Shivani Singh

छात्रा ने कहा कि एडमिट कार्ड में इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं लिखी हुई है।

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हिजाब पहनने की वजह से जामिया की छात्रा नहीं दे पाई एग्जाम, यूजीसी से की शिकायत

नई दिल्ली। हिजाब पहनने की वजह से छात्रा को यूजीसी-नेट परीक्षा में बैठने न देने का मामला सामने आया है। छात्रा ने इस संबंध में यूजीसी से शिकायत की है। बता दें कि वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस की छात्रा है। जामिया में यूजीसी-नेटे की परीक्षा देने गई थी।

छात्रा का नाम उमाइया खान है। यूजीसी चेयरपर्सन को लिखे शिकायत पत्र में उमाइया ने लिखा कि उसकी जामिया में यूजीसी-नेट की परीक्षा थी। लेकिन जब वह परीक्षा देने के लिए सेंटर पहुंची, तो एक पुरुष स्टाफ ने उससे सिर ढकने वाला स्कार्फ हटाने को कहा। इस बात से वह काफी हैरान हुई। उसने कहा कि एडमिट कार्ड में इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं लिखी हुई है। उमाइया ने आगे लिखा कि उसने स्टाफ से कहा कि वह अपने धर्म को मानने के कारण स्कार्फ नहीं हटा सकती। इसके बाद उसने इस बारे में महिला स्टाफ से बता कि तो उन्होंने भी मुझे हिजाब हटाने की बात कही।’

माना जाए नेट-जेआरफ पास

मीडिया से बात करते हुए उमाइया खान ने कहा, ‘लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ना कि दूसरों को अपने धार्मिक प्रतिकों को हटाने के लिए कहना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, सिख या हिंदू।’ वहीं, यूजीसी को लिखे शिकायत पत्र में उनसे मांग की है कि उसे नेट-जेआरफ पास उम्मीदवार माना जाए। उनसे पत्र में लिखा कि वह आशा करती है कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी के भी साथ धर्म, लिगं और पहचान के आधार पर ऐसा नहीं किया जाए।

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइऩ

इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप परीक्षा में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। हमे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान सिर ढकने वाले स्कार्फ और लंबी बाजुओं वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

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