जानकारी के मुताबिक, बुधवार को धनबाद कोर्ट ने वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में अपना फैसला सुना दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दुल्लू महतो को अलग-अलग धाराओं में डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलाव उनपर छह हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, दो साल से कम सजा मिलने के चलते ढुल्लू महतो की विधायकी बच गई। साथ ही वह अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस मामले में एक अभियुक्त बसंत शर्मा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, अन्य चार आरोपियों को भी 18 महीने की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि बरोरा के तत्कालीन थानाप्रभारी आरएन चाैधरी ने कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 12 मई 2013 को बरोरा पुलिस वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निश्चितपुर स्थित आवास पर पकड़ने गई थी। राजेश गुप्ता को पकड़ भी लिया था। जब इसकी जानकारी बीजेपी विधायक दुल्लू महतो को लगी तो अपने समर्थकों के साथ वह थाना पहुंचे और गुप्ता को थाने से छुड़ाकर ले गए। इतना ही नहीं दुल्लू महतो के समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की थी।