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सरकार के आदेश में क्या कहा गया है?
आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मियों व स्थापना अधिकारियों को अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृति लेनी होगी। जिनमें उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोडऩे की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश शामिल हैं। बता दें कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले स्थापना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाने पर उस विभाग के प्रभारी का वेतन तब तक देय नहीं होगा जबतक कि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अराजपत्रित कर्मियों और स्थापना पदाधिकारियों को तकनीकी सहयोग की जरूरत होगी तो वे अपने विभाग के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वहां से हर तरह की सहायता की जाएगी।
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