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राजस्थान में 87 जजों का तबादला, सलमान खान की जमानत याचिका सुनने वाले जज भी बदले

locationनई दिल्लीPublished: Apr 07, 2018 09:59:04 am

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक साथ 87 जजों का तबादला कर दिया है। इनमें सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं।

salman khan
नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार की देर रात 87 जिला जजों का तबादला कर दिया। इन जजों में जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट जज रविंद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं, जो काले हिरण को मारने के अपराध में सजा पा चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। शुक्रवार देर रात राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार जोशी को सिरोही जिले में सेशन जज बना कर भेजा गया है। रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चंद्र कुमार सोनगरा होंगे। सलमान खान को काले हिरण शिकार के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज देव कुमार खत्री का भी तबादला हो गया है।
राजस्थान में शुक्रवार देर रात 87 जिला जजों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन जजों में बॉलीवुड कलाकर सलमान खान को काले हिरण के शिकार में दोषी ठहराने वाले और 5 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज रविंदर कुमार जोशी का नाम भी शामिल है। देर रात हुए इन तबादलों से हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट के सूत्रों ने इसे नियमित तबादला बताया है।

सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस बरकरार
शुक्रवार को कोर्ट ने सलमान की जमानत याचिका और सजा के स्थगन को लेकर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शनिवार तक टाल दिया। अब जजों के तबादले के बाद नए जज के आने से सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस और बढ़ गया है। नियमों के मुताबिक अगर किसी मामले में केवल फैसला आना बाकी हो और जज का तबादला हो जाए तो भी जज फैसला दे सकते हैं, लेकिन यह किसी जज के अपने विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में कुछ जज फैसला देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। अदालत ने शुक्रवार को केस से संबंधित निचली अदालत के सभी जरूरी कागजात मंगाए थे। कुल मिलाकर सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस अब भी बरकरार है।
सलमान खान को 5 साल कैद की सजा

जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को सलमान खान को काले हिरण शिकार में दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सलमान खान को कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। बता दें कि काला हिरण एक विलुप्तप्राय जीव है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम1972 के तहत इसका शिकार कानूनन जुर्म है। इस मामले में कोर्ट ने सलमान के साथ अन्य आरोपियों सैफ अली खान , तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था। अपनी सजा के खिलाफ सलमान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है ।

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