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जस्टिस रंजन गोगोई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायधीश, वर्तमान CJI ने की सिफारिश

बता दें कि जस्टिस गोगोई उन्हीं चार जजों में शामिल हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

नई दिल्लीSep 01, 2018 / 08:36 pm

Prashant Jha

जस्टिस रंजन गोगोई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायधीश, वर्तमान CJI ने की सिफारिश

नई दिल्ली: जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायधीश होंगे। उनके नाम की सिफारिश मौजूदा मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने सरकार से की है। सीजेआई की इस सिफारिश पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देगी। जस्टिस गोगोई 3 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक रहेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। बता दें कि रंजन गोगोई उन्हीं 4 जजों में शामिल हैं जिन्होंने जनवरी में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया था।

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दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई हैं सबसे ऊपर

इससे पहले कानून मंत्रालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर अपना उत्तराधिकारी तलाशने के लिए कहा था। परंपरा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की परंपरा रही है। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस गोगोई का नाम सबसे आगे है। औपचारिक रूप से नाम भेजने का अधिकार सीजेआई के पास होता है। बता दें वरिष्ठम के हिसाब से जस्टिस रंजन गोगोई जीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद सबसे ऊपर हैं।

कई अहम फैसले सुनाए

जस्टिस गोगोई असम के रहने वाले हैं। वह इस समय एनसीआर (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) अपडेट करने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई को 28 फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। इसके बाद 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए जिसमें से ये केस प्रमुख हैं, रिलाइंस कम्युकेशन, कॉकोनट ऑयल पैकेजिंग, जेएनयू के कन्हैया कुमार आदि हैं।

चार जजों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

साल की शुरुआत में 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने सीजेआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कामकाज पर सवाल खड़े किए थे। इसमें जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, जस्टिस मदन भीमराव लोकुर और कुरियन जोसफ ने सवाल उठाए थे।

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