scriptकनार्टक: उपचुनाव लड़ सकते हैं अयोग्य करार दिए गए विधायक | Karnataka: MLAs disqualified to contest by-elections | Patrika News

कनार्टक: उपचुनाव लड़ सकते हैं अयोग्य करार दिए गए विधायक

locationनई दिल्लीPublished: Nov 13, 2019 12:26:53 pm

Submitted by:

Mohit sharma

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के अयोग्य विधायक लड़ सकते हैं 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव
“विस अध्यक्ष को सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं”

yy.png

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लड़ सकते हैं।

कोर्ट ने हालांकि उनकी अयोग्यता बरकरार रखी। साथ ही न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला दिया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है।

भाजपा ने PK को ठहराया महाराष्ट्र सियासी संग्राम के लिए जिम्मेदार, शिवसेना को CM पद के लिए उकसाने का आरोप!

https://twitter.com/ANI/status/1194484028474216451?ref_src=twsrc%5Etfw

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस्तीफे की वैधता पर टिप्पणी करने से परहेज किया है।

शीर्ष अदालत ने संवैधानिक नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि अध्यक्ष केवल इस्तीफे की यह जांच कर सकते हैं कि स्वेच्छा से दिया गया है या अन्यथा कारणों से।

मुंबईः कल नागपुर जाएंगे NCP प्रमुख शरद पवार, सरकार के लिए यह रखा यह फॉर्मूला!

https://twitter.com/ANI/status/1194483271326822401?ref_src=twsrc%5Etfw

जम्मू—कश्मीर: पुंछ में पाक सेना ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय जवानों 3 चौंकियां की तबाह

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता तब होती है जब दलबदल होता है।

दलबदल इस्तीफे से पहले हुआ था, इसलिए, अयोग्यता का सिद्धांत समाप्त नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो