Kathua Gangrape Case में नाबालिग आरोपी के खिलाफ आज से बहस
Juvenile Justice Board आज शुरू करेगा सबूतों पर बहस
आरोपी को नाबालिग मानने से J-K Crime Branch को लगा झटका
जम्मू-कश्मीर: कठुआ केस के नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई आज
नई दिल्ली। जम्मू के चर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म केस ( kathua gangrape case ) मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ( juvenile justice board ) सोमवार से सबूतों पर बहस शुरू करेगा। आरोपी को नाबालिग मानने से J&K क्राइम ब्रांच ( J-K Crime Branch ) को झटका लगा है। आरोप तय होने के बाद बोर्ड अब जांच अधिकारियों के साक्ष्यों और दलीलों पर जिरह करेगा।
बता दें कि कठुआ कांड का फैसला घटना के 17 माह बाद पठानकोर्ट की अदालत ने बीते 10 जून को सुनाया था। इस मामले में 8 साल की एक नाबालिग का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण कर लिया गया था। 17 जनवरी को उसका शव मिला था।
क्राइम ब्रांच को लगा झटका हालांकि किशोर न्याय बोर्ड के इस रुख से जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच को झटका लगा है। ऐसा इसलिए कि पिछले वर्ष क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग नहीं है।
क्राइम ब्रांच ने आरोपी के किशोर होने के उसके दावे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेज ( जम्मू ) के मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट भी संलग्न की थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरोपी की उम्र 19 से कम और 21 से ज्यादा नहीं है। साक्ष्य और गवाहों की होगी पेशी किशोर न्याय बोर्ड की ओर से भेजे गए एक नोटिस में सोमवार को मुकदमा शुरू करने के लिए अभियोजन पक्ष से जरूरी साक्ष्य और गवाहों को लाने के लिए कहा गया है।
किशोर न्याय बोर्ड के नोटिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ) ने 8 जुलाई को आरोप तय कर दिए थे। लेकिन अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की थी।
दुष्कर्म और हत्या का आरोप किशोर न्याय बोर्ड के नोटिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच से कहा गया है कि वह साक्ष्यों व गवाहों के साथ ही इस मामले में नियुक्त सरकारी वकील की उपस्थिति भी सुनिश्चित करे।
इस मामले में आरोपी किशोर पर खानाबदोश समुदाय की आठ साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर केस की सुनवाई पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पठानकोट सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी।