आनलाइन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों तथा परिवहन सचिवों को एडवाइजरी भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में इस बाबत जरूरी संशोधन कर दिया है। इस संबंध में दो नवंबर, 2018 को गजट अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। संशोधित नियम के मुताबिक कोई भी नागरिक किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के मांगने पर उसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस व परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी अथवा किसी भी अन्य सर्टिफिकेट को कागजी अथवा इलेक्ट्रानिक किसी भी रूप में दिखा सकता है। इस मामले में जुड़े विभागों के अधिकारी उन्हें कागजी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इससे कागजात की जांच व पुष्टि डिजिटल रूप में करने में सहूलियत के साथ आनलाइन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल दस्तावेज से यहां अभिप्राय वाहन और सारथी पोर्टल से प्राप्त डिजिटल सर्टिफिकेट अथवा एसएमएस पर प्राप्त दस्तावेज है। सड़क मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अनुसार इलेक्ट्रानिक दस्तावेज कागजी दस्तावेजों की तरह ही वैध और मान्य हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों से लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी इलेक्ट्रानिक दस्तावेज स्वीकार नहीं करते हैं।