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आज से महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी हुई शुरू, घर बैठे ऑर्डर करने के लिए करें ये काम

Liquor Home Delivery Starts In Maharahtra : सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के चलते महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू करने के लिए थे आदेश
एल्कोहल की होम डिलीवरी करने वाले लोगों की होगी मेडिकल जांच

May 23, 2020 / 02:30 pm

Soma Roy

शराब की होम डिलीवरी शुरू होते ही ऑर्डर के लिए ऐसे टूट पड़े लोग कि सर्वर हो गया फेल, तीन घंटे में 10000 से ज्यादा बुकिंग

नई दिल्ली। लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के दौरान महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) ने एल्कोहल के शौकीनों को थोड़ी राहत दी है। इसके तहत आज से राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ठेके खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कुछ दूसरी शर्तें भी रखी हैं। तो घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं liquor और किन बातों का जानना आपके लिए है जरूरी आइए जानते हैं।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी सुविधा
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के अनुसार मुंबई में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। ऐसी जगहों में कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए ऐसे इलाकों में सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए यहां डिलीवरी नहीं होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर बंद किए ठेके
लॉकडाउन 4.0 के शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने लोगों और दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ गईं। जरूरत से ज्यादा भीड़ के पहुंच जाने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे में सरकार ने अगले ही दिन से बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसीलिए इस बार भी ठेकों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे 41 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1454 लोगों की जान भी चली गई है। लॉकडाउन 4 में राज्य में कुछ चीजों पर छूट तो दी जा रही है, लेकिन काफी एहतियात बरता जा रहा है।
लाइसेंस प्राप्त दुकानें कर सकेंगी डिलीवरी
नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई में शराब की होम डिलीवरी का अधिकार महज लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही होगा। ग्राहक सरकारी वेबसाइट पर जाकर उनके क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानों की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद उसमें दिए गए नंबर या अन्य डिटेल्स पर क्लिस करके अपना आर्डर बुक करा सकते हैं।
ग्लव्स और मास्क पहनना होगा जरूरी
नए नियमों के मुताबिक एल्कोहल की डिलीवरी करने वालों को हाथों में ग्लव्स और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना अगर कोई भी डिलीवरी ब्वॉय शराब की होम डिलीवरी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डिलीवरी ब्वॉय की होगी मेडिकल जांच
बाम्बे लिक्वॉयर रूल्स 1953 के तहत दुकानदार शराब, बीयर, माइल्ड लिकर और वाइन की डिलीवरी कर सकेंगे। निर्देश के अनुसार दुकानदारों को डिलीवरी ब्वॉयज को होम डिलीवरी से भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच करानी होगी। इसकी रिपोर्ट उन्हें आबकारी विभाग को भेजनी होगी। अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तभी उसे डिलीवरी के लिए भेजा जा सकेगा।
फूड कंपनियां भी कर सकेंगी डिलीवरी
सरकार की ओर से कुछ फूड कंपनियों को भी शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है। ऐसे में ग्राहक ऐप के जरिए घर बैठे शराब मंगवा सकते हैं।

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