कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी सुविधा
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के अनुसार मुंबई में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। ऐसी जगहों में कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए ऐसे इलाकों में सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए यहां डिलीवरी नहीं होगी।
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के अनुसार मुंबई में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। ऐसी जगहों में कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए ऐसे इलाकों में सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए यहां डिलीवरी नहीं होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर बंद किए ठेके
लॉकडाउन 4.0 के शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने लोगों और दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ गईं। जरूरत से ज्यादा भीड़ के पहुंच जाने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे में सरकार ने अगले ही दिन से बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसीलिए इस बार भी ठेकों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉकडाउन 4.0 के शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने लोगों और दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ गईं। जरूरत से ज्यादा भीड़ के पहुंच जाने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे में सरकार ने अगले ही दिन से बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसीलिए इस बार भी ठेकों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे 41 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1454 लोगों की जान भी चली गई है। लॉकडाउन 4 में राज्य में कुछ चीजों पर छूट तो दी जा रही है, लेकिन काफी एहतियात बरता जा रहा है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे 41 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1454 लोगों की जान भी चली गई है। लॉकडाउन 4 में राज्य में कुछ चीजों पर छूट तो दी जा रही है, लेकिन काफी एहतियात बरता जा रहा है।
लाइसेंस प्राप्त दुकानें कर सकेंगी डिलीवरी
नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई में शराब की होम डिलीवरी का अधिकार महज लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही होगा। ग्राहक सरकारी वेबसाइट पर जाकर उनके क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानों की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद उसमें दिए गए नंबर या अन्य डिटेल्स पर क्लिस करके अपना आर्डर बुक करा सकते हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई में शराब की होम डिलीवरी का अधिकार महज लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही होगा। ग्राहक सरकारी वेबसाइट पर जाकर उनके क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानों की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद उसमें दिए गए नंबर या अन्य डिटेल्स पर क्लिस करके अपना आर्डर बुक करा सकते हैं।
ग्लव्स और मास्क पहनना होगा जरूरी
नए नियमों के मुताबिक एल्कोहल की डिलीवरी करने वालों को हाथों में ग्लव्स और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना अगर कोई भी डिलीवरी ब्वॉय शराब की होम डिलीवरी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक एल्कोहल की डिलीवरी करने वालों को हाथों में ग्लव्स और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना अगर कोई भी डिलीवरी ब्वॉय शराब की होम डिलीवरी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डिलीवरी ब्वॉय की होगी मेडिकल जांच
बाम्बे लिक्वॉयर रूल्स 1953 के तहत दुकानदार शराब, बीयर, माइल्ड लिकर और वाइन की डिलीवरी कर सकेंगे। निर्देश के अनुसार दुकानदारों को डिलीवरी ब्वॉयज को होम डिलीवरी से भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच करानी होगी। इसकी रिपोर्ट उन्हें आबकारी विभाग को भेजनी होगी। अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तभी उसे डिलीवरी के लिए भेजा जा सकेगा।
बाम्बे लिक्वॉयर रूल्स 1953 के तहत दुकानदार शराब, बीयर, माइल्ड लिकर और वाइन की डिलीवरी कर सकेंगे। निर्देश के अनुसार दुकानदारों को डिलीवरी ब्वॉयज को होम डिलीवरी से भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच करानी होगी। इसकी रिपोर्ट उन्हें आबकारी विभाग को भेजनी होगी। अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तभी उसे डिलीवरी के लिए भेजा जा सकेगा।
फूड कंपनियां भी कर सकेंगी डिलीवरी
सरकार की ओर से कुछ फूड कंपनियों को भी शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है। ऐसे में ग्राहक ऐप के जरिए घर बैठे शराब मंगवा सकते हैं।
सरकार की ओर से कुछ फूड कंपनियों को भी शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है। ऐसे में ग्राहक ऐप के जरिए घर बैठे शराब मंगवा सकते हैं।