राज्य लोक अभियोजक ए नटराजन ने याचिकाकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय की मांग किए बिना अदालत में संपर्क किया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वे याचिका वापस ले लेंगे। वकील द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वे ऐसा करेंगे, न्यायाधीश ने इसे दर्ज किया और याचिका खारिज कर दी।
BIG NEWS: निर्भया केस में डेथ वारंट जारी करने के बाद जज का तबादला, अब दोषियों की फांसी पर बड़ा सवाल गौरतलब है कि बीते 14 जनवरी को तमिल पत्रिका थुगलक के एक कार्यक्रम के दौरान तमिल अभिनेता रजनीकांत ने दावा (Rajinikanth remark against Periyar) किया था कि पेरियार ने भगवान राम और सीता की अनुचित तस्वीरों के साथ एक रैली निकाली थी।
रजनीकांत ने कहा था, “वर्ष 1971 में सलेम में पेरियार ने एक रैली निकाली, जिसमें भगवान श्रीरामचंद्रमूर्ति और सीता की अनुचित तस्वीर पर चप्पल की एक माला के साथ-चित्रित किया गया था…” रजनीकांत की टिप्पणी के बाद डीवीके प्रमुख कोलाथुर मणि ने कहा कि रजनीकांत ने साफ “झूठ बोला” और उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।
BIG NEWS: आखिर क्यों बिगड़ गया भरी सभा में नाना पाटेकर का मूड? कहा- सब्जीवालों से मोलभाव मत करो इस बीच, रजनीकांत ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां उन खबरों पर आधारित थीं जो उन्होंने पढ़ी थीं और वे इन्हें दिखा भी सकते हैं।