scriptपेरियार विवादः मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की रजनीकांत के खिलाफ याचिका | Madras HC dismisses plea against Rajinikanth on Periyar Row | Patrika News

पेरियार विवादः मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की रजनीकांत के खिलाफ याचिका

locationनई दिल्लीPublished: Jan 24, 2020 03:15:23 pm

द्रविड़ विदुथलाई काज़ागम ने हाईकोर्ट में वापस ले ली अपनी याचिका।
रजनीकांत ने पेरियार पर भगवान राम-सीता के अपमान का आरोप लगाया था।
पेरियार विवाद को लेकर राज्य में गरमा चुकी है सियासत।

rajinikanth

Rajinikanth (File Photo)

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समाज सुधारक और राजनेता ईवी रामासामी ‘पेरियार’ के खिलाफ टिप्पणी (Rajinikanth remark against Periyar) के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसकी वजह याचिकाकर्ताओं ने याचिका को वापस लेना था। न्यायमूर्ति पी राजमनिक्कम, द्रविड़ विदुथलाई काज़ागम की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
राज्य लोक अभियोजक ए नटराजन ने याचिकाकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय की मांग किए बिना अदालत में संपर्क किया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वे याचिका वापस ले लेंगे। वकील द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वे ऐसा करेंगे, न्यायाधीश ने इसे दर्ज किया और याचिका खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि बीते 14 जनवरी को तमिल पत्रिका थुगलक के एक कार्यक्रम के दौरान तमिल अभिनेता रजनीकांत ने दावा (Rajinikanth remark against Periyar) किया था कि पेरियार ने भगवान राम और सीता की अनुचित तस्वीरों के साथ एक रैली निकाली थी।
https://twitter.com/ANI/status/1220596930792714241?ref_src=twsrc%5Etfw
रजनीकांत ने कहा था, “वर्ष 1971 में सलेम में पेरियार ने एक रैली निकाली, जिसमें भगवान श्रीरामचंद्रमूर्ति और सीता की अनुचित तस्वीर पर चप्पल की एक माला के साथ-चित्रित किया गया था…”

रजनीकांत की टिप्पणी के बाद डीवीके प्रमुख कोलाथुर मणि ने कहा कि रजनीकांत ने साफ “झूठ बोला” और उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।
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इस बीच, रजनीकांत ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां उन खबरों पर आधारित थीं जो उन्होंने पढ़ी थीं और वे इन्हें दिखा भी सकते हैं।
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