देश में लगातार पैर पसार रहा Coronavirus
महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य हुआ मास्क पहनना
उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
महाराष्ट्र में मास्क पहनना अनिवार्य
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 5500 के पार पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और केरल ( Kerala ) जैसे राज्यों में तो हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं।
यही वजह है कि सरकारें लगातार कड़े कदम उठा रही है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 162 नए मामले सामने आई हैं जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1297 तक पहुंच गई है।
ऐसे में उद्धव सरकार और ज्यादा सख्त होती जा रही है। महाराष्ट्र में लोगों के लिए अब घर ने बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि अगर कोई मास्क पहने बिना पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं मुंबई नगर निकाय ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
पत्रिका के पास BMC का ऑर्डर पत्रिका के पास बृहन्मुंबई महानगर पालिका ( BMC ) का वो ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा है कि अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
इसमें साफ कहा गया है कि सभी लोग जो किसी काम के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों आदि के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें मास्क या कपड़े का मास्क पहनना होगा।
आपको बता दें कि एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही उन्होंने सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व कर्मियों, सेवानिवृत्त नर्सों से कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की थी।
इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने अफसोस भी जताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुश्किलें हो रही हैं लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।