विविध भारत

महाराष्ट्र में गोमांस पर लगा बैन, काटने पर होगी 5 साल की जेल

पशुपालन विभाग के सचिव महेश
पाठक ने कहा कि अधिसूचना जारी करने के बाद संशोधित एक्ट पूरे प्रदेश
में लागू हो जाएगा

Mar 03, 2015 / 06:21 am

जमील खान

मुंबई। महाराष्ट्र में गाय, बैल और बछड़ों के काटने पर “महाराष्ट्र एनिमल प्रिसरवेशन (संशोधन) एक्ट”, 1995 के तहत पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस एक्ट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि, राज्य में पहले से ही गायों के काटने पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। संशोधित कानून के तहत अब गायों के साथ साथ भैंसा, बैल और बछड़ों के काटने पर पाबंदी लग गई है।

हालांकि, कानून के तहत भैंस और भैंस के बछड़ों को काटा जा सकेगा, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। नए कानून के तहत, जिन जानवरों के काटने पर प्रतिबंध लगाया है, उनके काटने पर पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलेगी और पांच साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। पहले यह सजा छह महीने थी। आर्थिक दंड एक हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।

1976 में पारित इस कानून के तहत, अनुसूची 5 में गाय के काटने पर पाबंदी है। हालांकि, अनुसूची 6 के तहत बैल, भैंसा, बछड़ों को अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद काटने की इजाजत थी। अब कानून में संशोधन करने के बाद बैल, भ्भैंसा और बछड़ों को अनुसची 5 में डाल दिया गया है जिसके बाद इनके काटने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है।

महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग के सचिव महेश पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद संशोधित एक्ट पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा।

Home / Miscellenous India / महाराष्ट्र में गोमांस पर लगा बैन, काटने पर होगी 5 साल की जेल

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.