scriptमहाराष्ट्र में डांस बार खुलने का रास्ता साफ, लाइसेंस देना हुआ शुरु | Maharashtra govt gives approval to dance bar license | Patrika News

महाराष्ट्र में डांस बार खुलने का रास्ता साफ, लाइसेंस देना हुआ शुरु

Published: Mar 15, 2016 10:41:00 am

Submitted by:

Rakesh Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि 15
तारीख तक डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएं

mumbai dance bar

mumbai dance bar

मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर डांस बार गुलजार होने जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने डांस बार के लिए लाइसेंस देने का काम शुरू कर दिया है। 11 साल बाद मुंबई में डांस बार खुल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले दो मार्च को हुई सुनवाई में महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर बार मालिकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया था।

गौरतलब है कि डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आदेश दिया था कि इस महीने की 15 तारीख तक डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे और पुलिस थानों में भी किसी तरह डांस बार की लाइव कवरेज नहीं होगी।

दरअसल मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए डांस बार का नजदीकी पुलिस थाना में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं।

डांस बार मालिकों ने इस दलील को नकारा
महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में डांस बार मालिकों की उस दलील को भी नकार दिया है कि सीसीटीवी फुटेज का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता। सरकार ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन कैमरों को लगाने से डांस बार संचालकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। अगर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो पुलिस किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से यह भी निगरानी होगी कि डांस बार के नाम पर कहीं अश्लीलता तो नहीं हो रही।

इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगाई जाए। जिसके चलते बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे। दरअसल, महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई नई शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो