मुंबई। सिनेमाहॉल में जाकर फिल्में देखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार एक नई नीति लाई है जिसके मुताबिक अब दर्शक सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजें अपने साथ लेकर जा सकेंगे। सरकार ने बताया है कि इस नियम को जो भी सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले तक दर्शकों के सामने मजबूरी रहती थी कि वे सिनेमाहॉल या फिर मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजें लेकर नहीं जा सकते थे। उन्हें मजबूरी में सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर ही खरीदनी पड़ती हैं जिनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देखने वालों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के मालिक दर्शकों से खाने-पीने की चीजों के अधिक दाम नहीं वसूल पाएंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिनेमाहॉल मालिकों को पहले लगा चुका है फटकार
आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बताया कि अब से सिनेमाहॉलों और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों को बाहर से खाने-पीने की चीजों को लाने पर पाबंदी नहीं होगी। यदि कोई रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसके अलावे यह अनवार्य कर दिया है कि सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स के अंदर एमआरपी पर ही खाने-पीने की चीजों को बेचा जाए। इससे पहले सिनेमाहॉल मालिकों को दर्शकों से अधिक दाम वसूलने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट फटकार भी लगा चुका है। इसके अलावे राजनीतिक सदल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने दर्शकों से अधिक दाम वसूलने को लेकर सिनेमाहॉल में जाकर मारपीट भी कर चुके हैं और चेतावनी भी दी थी कि जल्द से जल्द खाने-पीने की चीजों के दाम को कम किया जाए। जिसके बाद सिनेमाहॉल मालिकों ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर इस मामले के समाधान के लिए वक्त मांगा था।