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एसवाईएल मामला : यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

Published: Nov 30, 2016 06:15:00 pm

शीर्ष कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति
बरकरार रखने का आदेश देते हुए इस मामले में तीन रिसीवर भी नियुक्त किए हैं

Supreme Court

Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना सम्पर्क (एसवाईएल) नहर मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का बुधवार को आदेश दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया। शीर्ष कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए इस मामले में तीन रिसीवर भी नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसम्बर मुकर्रर करते हुए उस दिन तक संबंधित भूमि के बारे में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को जमीन वापस की जा चुकी है उनसे फिलहाल जमीन वापस नहीं ली जाएगी। हरियाणा सरकार ने गत 17 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उससे आग्रह किया था कि वह मामले में यथाशीघ्र हस्तक्षेप करे, क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश को धता बताने के लिए पंजाब सरकार तरह-तरह के फैसले कर रही है।

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जिरह की। पंजाब सरकार ने एसवाईएल नहर मामले में 2004 के राष्ट्रपति संदर्भ (प्रेसिडेंशियल रिफ्रेंस) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए नहर के लिए अधिग्रहीत की गई 5000 एकड़ भूमि को अधिसूचना निरस्त कर दी थी।
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