मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट प्रकाश श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला 26 सितंबर तक के लिए टाल दी है।
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट प्रकाश श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला 26 सितंबर तक के लिए गुरुवार को टाल दी। अदालत 26 सितम्बर को इस पर अंतिम फैसला दे सकता है।
पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि अभिनव भारत ट्रस्ट का गठन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किया गया था और इसे राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत किया जाना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि इस ट्रस्ट ने ही मालेगांव धमाके के लिए हथियार जुटाए थे।
एनआईए ने इस वर्ष 13 मई को दायर अपनी चार्जशीट में कहा था कि पुरोहित ने वर्ष 2006 में सेना में होने के बावजूद संगठन बनाया था जो कि नियमों का उल्लंघन है। पुरोहित और अन्य आरोपियों ने संगठन की मदद से फंड एकत्र किया था, जिससे हथियार खरीदा गया।
पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा, “परिस्थितियों के अनुसार अभिनव भारत एक राजनीतिक पार्टी होती। इसके लिए आरोपी के पास से एक पंजीकरण फार्म भी बरामद किया गया। सेना के पास से प्राप्त दस्तावेज से इस बात की पुष्टि होती है कि इस बारे में भारतीय सेना के उच्च पदाधिकारियों को जानकारी थी।”